कृषि इनपुट अनुदान योजना (खरीफ) 2025-26 – Bihar Krishi Input Subsidy Yojana 2025
बिहार सरकार द्वारा संचालित कृषि इनपुट अनुदान योजना (खरीफ) 2025-26 का उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक सहायता देना है जिनकी फसलें बाढ़, सूखा या अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुई हैं। इस योजना के तहत प्रभावित जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर प्रति हेक्टेयर निर्धारित दर से अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल है, जिसमें लाभ सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है।
👉 योजना की मुख्य बातें:
योजना का संचालन: कृषि विभाग, बिहार सरकार
वर्ष: खरीफ 2025-26
उद्देश्य: बाढ़/सूखा/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता
आवेदन माध्यम: DBT Agriculture Portal
लाभार्थी: सभी प्रभावित किसान, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हों
योजना के बारे में
बिहार सरकार हर साल खरीफ और रबी दोनों मौसम में फसल क्षति की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए Bihar Krishi Input Subsidy Yojana 2025(कृषि इनपुट अनुदान योजना) लागू करती है। वर्ष 2025-26 के लिए, यह योजना उन किसानों पर केंद्रित है जिनकी फसलें अगस्त माह में हुई अतिवृष्टि या बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण कर नुकसान का आकलन करती है और उसके आधार पर पात्र किसानों को अनुदान राशि देती है। यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के लिए एक अहम पहल है।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी किसान हो।
- फसलें खरीफ सीजन 2025 में बाढ़, सूखा या अतिवृष्टि से प्रभावित हुई हों।
- किसान के पास जमीन का वैध दस्तावेज (रसीद, खतियान, पट्टा आदि) हो।
- बैंक खाता DBT (Direct Benefit Transfer) से लिंक होना अनिवार्य है।
अनुदान राशि (Grant Amount)
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को फसल क्षति के प्रतिशत और भूमि के प्रकार के आधार पर प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता दी जाती है:
- सिंचित भूमि के लिए – ₹6,800 प्रति हेक्टेयर
- असिंचित भूमि के लिए – ₹6,000 प्रति हेक्टेयर
- धान रोपनी प्रभावित क्षेत्र – ₹13,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम सीमा लागू)
यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को पुनः खेती के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि अगले सीजन में उनकी उपज प्रभावित न हो।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
- भूमि दस्तावेज़ (रसीद/खतियान/पट्टा)
- फसल क्षति का प्रमाण (स्थानीय प्राधिकारी द्वारा)
- मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन हेतु)
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
- “कृषि इनपुट अनुदान (खरीफ 2025)” विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन करें।
- फसल क्षति की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
- जांच और स्वीकृति के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना (खरीफ) 2025-26 |
| विभाग | कृषि निदेशालय, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | फसल क्षति से प्रभावित किसान इन जिलों के नालन्दा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुंगेर, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा एवं शेखपुरा। |
| लाभ का प्रकार | आर्थिक अनुदान राशि (DBT के माध्यम से) |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (DBT Agriculture Portal) |
महत्वपूर्ण जानकारी
- केवल वही किसान आवेदन करें जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई हों।
- आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- बैंक खाता किसान के नाम से होना चाहिए।
- सभी आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट स्कैन कॉपी में अपलोड करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
ऐसे किसान जिनकी खरीफ फसलें 2025 में बाढ़, सूखा या अतिवृष्टि से प्रभावित हुई हों।2. आवेदन कहां करें?
बिहार सरकार के DBT Agriculture Portal पर ऑनलाइन आवेदन करें।3. अनुदान राशि कब मिलेगी?
जिला पदाधिकारी द्वारा जांच पूरी होने के बाद राशि DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।4. क्या महिला किसान भी आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, सभी पात्र महिला किसान आवेदन कर सकती हैं।नोट: यह जानकारी कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/krishi पर जाएँ।
स्रोत: कृषि विभाग, बिहार सरकार | DBT Agriculture Portal | RTPS Bihar












